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India Deep Research · 5 sources May 14, 2026 · min read

झारखंड में अवैध निर्माण अब वैध: सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल, जानें नियम

झारखंड सरकार ने अवैध निर्माणों को वैध कराने के लिए पोर्टल लॉन्च किया। जानिए किन इमारतों पर लागू होगी योजना और क्या हैं नियम व शर्तें।

Rajendra Singh

Rajendra Singh

News Headline Alert

झारखंड में अवैध निर्माण अब वैध: सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल, जानें नियम
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TL;DR — Quick Summary

झारखंड सरकार ने अवैध निर्माणों को वैध कराने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह योजना सिर्फ G+2 तक की रिहायशी इमारतों या 300 वर्ग फीट से कम प्लॉट पर लागू होगी।

Key Facts
योजना का नाम
रेगुलराइजेशन एक्ट 2025
लागू होगी
G+2 (ग्राउंड फ्लोर + दो मंजिल) तक की रिहायशी इमारतों पर
प्लॉट सीमा
300 वर्ग फीट से कम आकार के प्लॉट पर बने घर
उद्देश्य
बिना नक्शा पास किए बने मकानों और व्यावसायिक भवनों को नियमित करना
लाभार्थी
लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद

झारखंड सरकार ने अवैध निर्माणों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने रेगुलराइजेशन एक्ट 2025 के तहत एक नई उदार नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत बिना नक्शा पास किए बने मकान और व्यावसायिक भवन अब वैध कराए जा सकेंगे।

झारखंड अवैध निर्माण वैध करने का पोर्टल: किन इमारतों पर लागू होगी योजना?

इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि नियमितीकरण की यह योजना केवल G+2 (ग्राउंड फ्लोर + दो मंजिल) तक की रिहायशी इमारतों या 300 वर्ग फीट से कम आकार के प्लॉट पर बने घरों पर ही लागू होगी। City News Giridih के मुताबिक, इस योजना से लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।

हेमंत सरकार का फैसला: अवैध भवनों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए लोग अपने अवैध निर्माणों को वैध कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ETV Bharat की रिपोर्ट के अनुसार, हेमंत सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं।

"झारखंड में अवैध निर्माण को बड़ी राहत, रेगुलराइजेशन एक्ट 2025 से लाखों लोगों को फायदा" — City News, Giridih

हमारी बात: क्या यह सही कदम है?

हमारी नज़र में, झारखंड सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो बिना नक्शा पास कराए घर बना चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलेगा? सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह योजना सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाए जो वाकई में जरूरतमंद हैं, न कि उन लोगों को जो जानबूझकर नियम तोड़ रहे थे।

Sources & References

  1. City News Giridih — Facebook
  2. ETV Bharat — ETV Bharat
  3. City News, Giridih — YouTube
Rajendra Singh

Written by

Rajendra Singh

Rajendra Singh Tanwar is a staff correspondent at News Headline Alert, one of India's digital news platforms covering national and state developments across politics, health, business, technology, law, and sport. He reports on government decisions, policy announcements, corporate developments, court rulings, and events that affect people across India — drawing on official documents, named sources, expert commentary, and verified public records. His work spans breaking news, policy analysis, and public interest reporting. Before each article is published, it is reviewed by the News Headline Alert editorial desk to ensure accuracy and editorial standards are met. Corrections, sourcing queries, and editorial feedback can be directed to editorial@newsheadlinealert.com.